punjab police की jalandhar टीम ने 23/09/2022 और 24/09/2022 को ट्रेवल एजेंट्स पर संगीन धाराओं में 12 लोगों के खिलाफ 9 FIR दर्ज की, ट्रेवल एजेंटों में मचा हड़कंप..

जालंधर, 27/09/2022: Punjab police की jalandhar टीम ने पिछले कुछ गिने चुने दिनों में कुल 12 लोगो के खिलाफ कुछ मिलती जुलती धाराओं में मामले दर्ज किए है कुल 9 FIR दर्ज की गई हैं यह 12 लोग लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं, आम भाषा में कहा जाए तो यह लोग travel professionals है या travel agent हैं, इनमेसे ज्यादा तर लोग पहले से ही किसी न किसी मामले में जेल में बंद है, इन मामलो में भी ज्यादा तर मामले विदेश भेजने के नाम पर आम जनता से मोटे पैसों की ठगी करने से जुड़े मामले ही हैं, खबर लिखे जाने तक जो लोग पहले से ही जेल में नहीं हैं उनमेसे किसी को भी जालंधर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है

FIR: 0115 , dated: 23 /09 /2022 , police station : navi  baradari , commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 752-DCP , dated : 22/03/2022 के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता जनमिन्दर सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह ने इंटरनेशनल वीसा एजुकेशन्स सर्विसेज(IVES), फर्स्ट फ्लोर, 193  संजय गाँधी मार्किट, नजदीक BMC चौक, जालंधर के दोनों मालिकों श्री विनीत बेरी और मोना शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता को canada भेजने के नाम पर कुल Rs. 13,47,670 /- ठगने के आरोप पर दर्ज की गई है, इस मामले में आरोपियों पर IPC  की धारा 406, 420, 120-B  और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है

FIR: 0116 , dated: 23 /09 /2022 , police station : navi  baradari , commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 754-DCP , dated : 22/03/2022 के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता कुशल पुत्र श्री कमल किशोर ने इंटरनेशनल वीसा एजुकेशन्स सर्विसेज(IVES), फर्स्ट फ्लोर, 193 संजय गाँधी मार्किट, नजदीक BMC चौक, जालंधर के दोनों मालिकों श्री विनीत बेरी और मोना शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता को canada भेजने के नाम पर कुल Rs.11,22,000 /- ठगने के आरोप पर दर्ज की गई है, इस मामले में आरोपियों पर IPC  की धारा 406, 420,120-B  और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है

FIR: 0118 , dated: 24 /09 /2022 , police station : navi  baradari , commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 226-ptoo, dated : 15/03/2022 के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता हितेश भगत पुत्र श्री राजकुमार ने इंटरनेशनल वीसा एजुकेशन्स सर्विसेज(IVES ), फर्स्ट फ्लोर, 193  संजय गाँधी मार्किट, नजदीक BMC चौक, जालंधर के दोनों मालिकों श्री विनीत बेरी और मोना शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता को canada भेजने के नाम पर कुल Rs.20,05,000 /-ठगने के आरोप पर दर्ज की गई है, इस मामले में आरोपियों पर IPC  की धारा 406, 420, 120-B  और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13  के तहत FIR दर्ज किया गया है, इस मामले में दिए गए ब्यान के मुताबिक श्री हितेश भगत का कहना है की वो इस कंपनी का यूट्यूब पर विज्ञापन देख कर गए थे

FIR: 0117, dated: 24/09/2022 , police station : navi  baradari , commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 1011-DCP  , dated : 02/04/2022 के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता गगनदीप सिंह पुत्र श्री सरबजीत सिंह और पलक पुत्री श्री मंजीत सिंह ने आरोप लगाया की एरो केन ग्लोबल एजुकेशन्स एंड इमीग्रेशन, फर्स्ट फ्लोर वसल मॉल, सामने होटल प्रेजिडेंट जालंधर में इस कंपनी के कर्मचारी सविता और राजबीर से polland जाने के लिए डील किया था जिसके बदले कंपनी ने Rs. 4,05,000/- लिए और बाद में न तो पैसे वापिस दिए और नहीं उन्हें पोलैंड भेजा, इस मामले में कंपनी के मालिक पर मामला न दर्ज करते हुए कंपनी की कर्मचारी सविता पर मामला दर्ज किया गया है, इस बात की कोई सूचना नहीं है की सारे पैसे सविता ने खुद ही रख लिए या फिर कंपनी को जमा करवाए, अगर सविता कंपनी के दफ्तर में डील कर रही थी और कंपनी के लिए काम कर रही थी तो ऐसे में कंपनी के मालिक पर मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ यह बात बहुत हैरान करने वाली है,इस मामले में IPC की धारा 406, 420 और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है

FIR: 0274 , dated: 23 /09 /2022 , police station : Rama mandi , commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 1079, dated : 07/04/2022 के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता अमृतपाल कौर पुत्री चरणजीत सिंह ने अपने ब्यान में लिखवाया है की सरबजीत कौर पत्नी श्री शिवचरण सिंह, रहने वाली गुरदास पुर, हरपाल सिंह पुत्र आत्मा सिंह, रहने वाला गुरदासपुर और जसपाल सिंह ने उन्हें दुबई तकनीशियन की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर Rs.2,50,000/- की ठगी कर ली और बाद में न तो शिकायतकर्ता को दुबई भेजा गया और नहीं उन्हें पैसे वापिस दिए गए, इस मामले में जसपाल सिंह के खिलाफ जाँच में सबूत न मिलने के बाद सिर्फ सरबजीत कौर और हरपाल सिंह के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है, इस मामले में आरोपियों पर IPC की धारा 406,420,120-B और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है

FIR: 0146 , dated: 23 /09 /2022 , police station : sadar jalandhar, commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 367-PESHI , dated : 07/05/2022 के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता अमृत सिंह पुत्र नरिंदर सिंह ने ट्रेवल एजेंट इंदरपाल सिंह भट्टी, रहने वाला गांव रामगढ तहसील फिल्लर, जिला जालंधर पर आरोप लगाया है की उक्त travel agent ने उसे canada भेजने के नाम पर कुल Rs. 20,00000/- ठग लिए और शिकायतकर्ता को न तो canada भेजा और न ही पैसे वापिस किए, इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 406, 420 और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014  की धारा 13 के तहत FIR दर्ज की है FIR के कंटेंट के मुताबिक पुलिस का कहना है की travel agent इंदरपाल सिंह भट्टी पहले से ही एक अन्य ठगी के मामले में जेल में बंद है

FIR: 0148 , dated: 24 /09 /2022 , police station : sadar jalandhar, commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 823-PTOO, dated : 12/05/2020, 835-PTOO, dated: 12/05/2020, 1945-PTM, dated: 20/06/2022  के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता विजय पुत्र वज़ीर मसीह ने अपने बयानों में आरोप लगाया है की जालंधर कैंट के पास पड़ते गांव धीना की रहने वाली शीना पत्नी श्री विशाल, शीना की बहन टीना पत्नी कुख्तियार अलियास सोनू ने एक अन्य व्यक्ति शिव के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की पत्नी को dubai में अच्छी तनख्वा पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर Rs.1,40,000/- लेकर शिकायतकर्ता की पत्नी को dubai न भेजकर maskat भेज दिया जहाँ उनकी पत्नी को बहुत ही कम तनख्वा पर बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है, लिहाजा शिकायतकर्ता ने पुलिस से गुहार लगाई है की उनकी पत्नी को वापिस भारत लाया जाए और उनके पैसे वापिस दिलवाकर ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ करवाई की जाए, इस मामले में आरोपियों पर IPC  की धारा 370, 406, 420, 120-B और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है

FIR: 0182 , dated: 23 /09 /2022 , police station : basti bawa khel, commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 721-PTOO, dated : 06 /05 /2022, के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता बलविंदर कुमार पुत्र दर्शन कुमार ने अपने बयानों में आरोप लगाया है की परमजीत कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह, रहने वाली गांव बरियार, बेगोवाल, जिला कपूरथला ने उन्हें dubai में ड्राइवर की नौकरी दिलवाने के नाम पर Rs.1,62,000/- हड़प लिए और न तो उन्हें dubai भेजा और न ही उनके पैसे वापिस किए, dubai जाने के लिए शिकायतकर्ता ने पैसे उधार पर उठाए थे जिसे वो अभी तक भर रहा है इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर IPC की धारा 406, 420 और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज की है

FIR: 0118 , dated: 23 /09 /2022 , police station : division-4, commissionerate  police  jalandhar

यह FIR  लिखती complaint  number : 2401-DCP, dated : 11 /05 /2022, के आधार पर दर्ज की गई है इस मामले में शिकायतकर्ता उपदेश पल पुत्र जगदीश चंद ने अपने बयानों में आरोप लगाया की travel agent सुरिंदर पल अलियास घग्गी, अलियास पट्टी पुत्र गियान चंद, रहने वाला फिल्लौर और राज कुमार अलियास ठाकुर पुत्र संग्राम सिंह, रहने वाला होशियारपुर ने शिकायतकर्ता के परिवार से जुड़े 7 लोगों जिनमे बच्चे भी शामिल हैं को पुर्तगाल भेजने के लिए अलग अलग तरीखों पर कुल Rs.58 लाख ले लिए और उनके परिवार के लोगों को सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया जहाँ इन सभी की जान खतरे में फंसी हुई है, शिकायतकर्ता के मुताबिक कुछ पैसे ट्रेवल एजेंटों ने उन्हें वापिस दिए है पर अभी तक सुरिंदर पल से Rs.26 लाख रुपये लेने बाकी हैं और राज कुमार अलियास ठाकुर से कुल Rs.25 लाख लेने बाकी है, शिकायतकर्ता ने गुहार लगाते हुए कहा है की उनके परिवार के सभी लोगों को जल्द से जल्द भारत वापिस लाया जाए और उनके पैसे ट्रेवल एजेंटों से वापिस दिलवाए जाए और इन ट्रेवल एजेंटो पर सख्त करवाई की जाए, FIR के कंटेंट के मुताबिक पुलिस का कहना है की एक अन्य मामले में सुरिंदर पाल पहले से ही जेल में बंद है और राज कुमार अलियास ठाकुर फरार चल रहा है, इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर IPC  की धारा 406, 420, 120-B  और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है

Note: इस आर्टिकल में जो भी आंकड़े या दावे हैं सब पुलिस दवार दर्ज अलग अलग FIR से लिए गए है, आर्टिकल में प्रकाशित एक्सेम्पलरी तस्वीरें इंटरनेट से ली गई है और इनका किसी भी तरह से कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया गया है

 

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