जालंधर(02/05/2026): पढ़ने वालों को बता दें की जालंधर के तथाकथित डिजिटल पत्रकार गुरदीप सिंह ने अग्रिम जमानत पाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है 01/05/2026 को गुरदीप सिंह ने अपने वकील नवकिरण सिंह के जरिए ये बेल एप्लीकेशन डाली है इस बेल एप्लीकेशन की पहली सुनवाई 04/05/2026 को मानयोग जज सुभाष मेहला जी की अदालत नंबर: 68 में होगी, केस की पहली तारिख है, केस अर्जेंट में लगा है
आपको बता दें की इस तथाकथित डिजिटल पत्रकार पर जालंधर शहर की ही एक गैस एजेंसी के मालिक हितेश चंद्र की शिकायत पर जालंधर पुलिस ने 05/04/2026 को BNS की धारा 308(1) मतलब जबरन उगाही, BNS की धारा 332-C जो की क्रिमिनल ट्रेस पास की धारा है, और इसके इलावा SC/ST एक्ट की धारा 3-X जो की जाती सूचक शब्द बोलने के लिए लगाईं जाती है के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया था
जालंधर की अदालत में जब गुरदीप सिंह ने बेल एप्लीकेशन डाली थी तो जज राजीव कुमार बेरी ने कहा था की SC/ST एक्ट की इस धारा में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती और इसी आधार पर गुरदीप सिंह की यह बेल एप्लीकेशन 22/04/2026 को खारिज कर दी थी
