latest important news: punjab kesari group jalandhar को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत अब रुख करना होगा national green tribunal india का या फिर से supreme court का..

जालंधर(23/01/2026): पढ़ने वालों को बता दें की आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डी बी बेंच जिसमे मानयोग chief justice of punjab and haryana high court शील नागु और मानयोग जस्टिस संजीव बेरी थे ने रिसर्व फैसला केस हिन्द समाचार लिमिटेड एंड एनोदर्स बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब एंड अदर्स को सुना दिया मतलब जनतक कर दिया, ये फैसला पूरी बहस सुनने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 19/01/2026 को सुरक्षित रख लिया था 

punjab kesari group jalandhar ने कोर्ट से गुहार लगाईं थी की पंजाब सरकार के इशारे पर पंजाब पोलुशन कण्ट्रोल बोर्ड ने उनके होटल के काम काज पे जो भी रोक लगाईं है उस आर्डर को ख़ारिज किया जाये इस केस में पंजाब सरकार को राहत और पंजाब केसरी ग्रुप को निराशा हाथ लगी है, हाई कोर्ट ने केस सीधे dismissed तो नहीं किया पर यह कह कर disposed of कर दिया की इस मामले में पिटीशनर punjab kesari group jalandhar के पास वाटर एक्ट की धारा 33B(c) के तहत national green tribunal india को अप्प्रोच करने की रेमेडी है इस लिए पिटीशनर को पहले वहाँ जाना चाहिए 

अब देखना होगा की punjab kesari group owner हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक national green tribunal india का रुख करता है या फिर इसके उल्ट एक बार फिर से supreme court का रुख करता है  

इस केस में बहस करने के लिए punjab kesari group jalandhar की तरफ से तीन senior advocates पेश हुए जिनमे सबसे मशहूर senior advocate अक्षय भान के इलावा senior advocate चेतन मित्तल, senior advocate गौरव चोपड़ा के नाम शामिल हैं, इनके इलावा वकील प्रतीक गुप्ता, शिफाली गोयल, हिमांशु बिंदल, प्रांशु गोयल और अविचल शर्मा के भी नाम शामिल हैं 

वहीं पंजाब सरकार की तरफ से advocate general punjab मनिंदरजीत सिंह बेदी पेश हुए, उनके साथ संगम गर्ग और कविता जोशी ने भी पंजाब सरकार और पंजाब राज बिजली विभाग को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया 

इसके इलावा एक अन्य रिस्पोंडेंट पंजाब पोलुशन कण्ट्रोल बोर्ड की तरफ से senior advocate डी एस पटवालिया और उनके साथ वकील ए एस चड्ढा कोर्ट में पेश हुए 



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